हालांकि, सरकार ने पूरे देश को कंटेनमेंट, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। अब हर जोन के मुताबिक, कुछ छूट भी तय की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जोन आधारित छूट की लिस्ट जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन यानी सील्ड एरियाज में किसी ऐक्टविटी की छूट नहीं दी गई है।
गतिविधियां | रेड जोन | ऑरेंज जोन | ग्रीन जोन |
प्लेन, ट्रेन, मेट्रो का परिचलान और सड़क मार्ग से एक एक से दूसरे राज्य में आवागमन | नहीं | नहीं | नहीं |
स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग/कोचिंग इंस्टिट्यूट | नहीं | नहीं | नहीं |
होटल, रेस्त्रां समेत आतिथ्य सेवा के सारे संस्थान | नहीं | नहीं | नहीं |
सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी भीड़भाड़ वाली जगहें | नहीं | नहीं | नहीं |
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य तरह के कार्यक्रमों का आयोजन | नहीं | नहीं | नहीं |
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर समेत सभी धार्मिक स्थल और पूजा स्थल | नहीं | नहीं | नहीं |
सुबह 7 से शाम 7 बजे तक लोगों की गैर-जरूरी गतिविधियां | नहीं | नहीं | नहीं |
सोशल डिस्टैंसिंग के साथ बाह्य रोगी विभाग (OPD) और मेडिकल क्लीनिक्स का खुलना | हां | हां | हां |
साइकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब का परिचालन | नहीं | हां | हां |
जिले के अंदर और एक से दूसरे जिलों में बसों की आवाजाही | नहीं | हां | हां |
नाई की दुकानें, स्पा और सैलून | नहीं | हां | हां |
अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए चारपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोगों की आवाजाही | हां | हां | हां |
अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए दोपहिया वाहन से अकेले आवाजाही | हां | हां | हां |
शहरी क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), निर्यात गतिविधियों वाले संस्थान (EOU), इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप आदि को सशर्त छूट | हां | हां | हां |
दवाइयां, फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, उपकरणों के कच्चे माल आदि की उत्पदान इकाइयां | हां | हां | हां |
लगातार चलते रहने की जरूरत वाली उत्पादन इकाइयां और उनके सप्लाइ चेन | हां | हां | हां |
IT हार्डवेयर का उत्पादन, जूट इंडस्ट्री में सशर्त कामकाज, पैकेजिंग मटीरियल की उत्पादन इकाइयां | हां | हां | हां |
शहरी क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन के काम और रीन्यूएबल एनर्जी प्रॉजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन का काम अगर बाहर से वर्कर मंगाने की जरूरत नहीं हो तो... | हां | हां | हां |
शहरी क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य वस्तुओं की दुकानें (सिंगल शॉप, कॉलोनी की दुकानें, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की दुकानें, लेकिन मॉल, मार्केट और मार्केट कॉमप्लेक्स) | हां | हां | हां |
ई-कॉमर्स ऐक्टिविटीज (रेड जोन में सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए) | हां | हां | हां |
अधिकतम 33% एंप्लॉयी के साथ प्राइवेट संस्थान | हां | हां | हां |
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और कंस्ट्रशन के काम (मनरेगा, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, ईंट भट्ठा) | हां | हां | हां |
ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर सभी तरह की दुकानें | हां | हां | हां |
खेती-किसानी के कार्य | हां | हां | हां |
कूरियर और पोस्टल सर्विस | हां | हां | हां |
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT और IT आधारित सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर | हां | हां | हां |
कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सर्विस, प्राइवेट सिक्यॉरिटी और फसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस | हां | हां | हां |
नाई को छोड़कर स्वरोजगार के लोगों की सेवाएं, मसलन प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन आदि | हां | हां | हां |
एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के साथ टैक्सी, कैब ऐग्रिगेटर, सिर्फ अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए लोगों और वाहनों की एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही, चारपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 पैसेंजर होंगे, दोपहिया वाहन पर अकेले आवाजाही की अनुमति | नहीं | हां | हां |
बसों का परिचालन (आधी सीटों से ज्यादा नहीं भरना चाहिए) और आधे कर्मचारियों के साथ बस डिपो का संचालन | नहीं | नहीं | हां |
सभी सामान ढोने वाले वाहन, अलग से पास की जरूरत नहीं, कोई राज्य ऐसे वाहनों को नहीं रोकेगा | हां | हां | हां |
65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और डाइबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी समस्याओं से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ जरूरी काम या स्वास्थ्य जरूरतों के अलावा बाहर निकलना | हां | हां | हां |