जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय के अनुसार जनपद को सी श्रेणी के नगरों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार निजी चिकित्सालयों द्वारा कोरोना की साधारण बीमारी के मामले में प्रतिदिन 4800 रुपये, गंभीर बीमारी के मामले में 7800 रुपये, अत्यंत गंभीर बीमारी के मामले में नौ हजार रुपये प्रतिदिन की दर से अधिक भुगतान न लिया जाना निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस आदेश का पालन न करने पर निजी चिकित्सालयों पर कार्रवाई की जाएगी।
बैंक, बीमा कर्मियों को न रोके पुलिस: डीएम
बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं और कार्यालय खुले तथा क्रियाशील रखे गए हैं। उन्होंने पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बैंक एवं वित्तीय सेवाओं के कर्मचारियों को उनकी आईडी के आधार पर आवागमन के लिए रोका न जाए।