अगर किसी पशु स्वामी के पास पंजीकृत पशुओं की संख्या से कम पशु पाए जाते हैं और उन्हें निराश्रित छोड़ दिया जाता है, तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराये जाने चाहिए।
बुधवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में हुई बैठक में डीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को किसी भी स्थिति में निराश्रित रूप से छोड़कर नहीं जाने दें। लोग रात्रि में गोशालाओं में अपने पशुओं को छोड़कर चले जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। गोशाला में पशुओं के लिए चारा-बूसा की उपलब्धता की भी जांच करें। अगर किसी कमी का पता चलता है तो तुरंत संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय या खंड विकास अधिकारी को सूचित करना आवश्यक है, ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। यदि कोई पशु बीमार हालत में पाया जाता है, तो उसके उपचार की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों के निरीक्षण में पशुगणना रजिस्टर को शतप्रतिशत रूप से जांच लें।