8 नवंबर से अमान्य ठहराए गए 500 और 1000 रुपये के नोटों को लोग 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक बैंक या फिर डाकघर के खाते में जमा करा सकेंगे। पीएम ने कहा, 'इन नोटों को जमा कराने के लिए आपके पास करीब 50 दिनों का समय है, ऐसे में आपको किसी तरह की अफरातफरी की जरूरत नहीं है। आपकी धनराशि आपकी ही होगी और आपको किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। आप इन्हें खाते में डालकर नई करंसी निकाल सकते हैं।'
9 और 10 नवंबर को बंद रहेंगे एटीएम
पीएम ने कहा कि नए नोटों की व्यवस्था करने में बैंकों को समय लगेगा। ऐसे में रिजर्व बैंक ने कुछ समय की मांग की थी। इसलिए 9 नवंबर को पूरे देश में एटीएम काम नहीं करेंगे, जबकि 10 नवंबर को भी देश के कुछ इलाकों में एटीएम बंद रह सकते हैं। इस दौरान बैंक पूरे देश में नए नोटों की व्यवस्था कर सकेंगे।
11 नवंबर तक यहां चलेंगे 500 और 1000 रुपये के नोट
पीएम ने कहा कि सामान्य नागरिकों की जरूरतों के मुताबिक 11 नवंबर रात 12 बजे तक विशेष व्यवस्था है। 11 नवंबर तक सभी सरकारी अस्पतालों में इन नोटों को स्वीकार किया जा सकेगा। इसके अलावा मेडिकल स्टोरों में भी डॉक्टर के पर्चे पर 72 घंटे तक दवा खरीदने की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी। वहीं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और एयरलाइंस के टिकट बुकिंग काउंटरों पर भी इन्हें स्वीकार किया जा सकेगा। इसके अलावा
सार्वजनिक क्षेत्र के सीएनजी, पेट्रोल और डीजल स्टेशनों पर भी इन्हें स्वीकार किया जा सकेगा।
10 से 24 नवंबर तक बदले जा सकेंगे 4000 रुपये की कीमत तक के नोट
10 से 24 नवंबर तक 4000 रुपये की कीमत तक के 500 से 1000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। इसके बाद 25 नवंबर से 30 दिसंबर इसकी सीमा में इजाफा कर दिया जाएगा।
30 दिसंबर के बाद भी जमा हो सकेंगे नोट
पीएम ने कहा कि 30 दिसंबर तक जो लोग अपने इन नोटों का जमा नहीं करा पाएंगे। उनके लिए इसके बाद भी 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करने का विकल्प रहेगा। ऐसे लोग लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी आय की घोषणा के साथ जमा कर सकेंगे।
अब सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे ये नोट
अब भ्रष्टाचारियों के पास मौजूद ये नोट सिर्फ कागज के टुकड़े रह जाएंगे। ईमानदारी से काम करने वाले लोगों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी।